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मध्य प्रदेश
त्विशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट: समर्थ ने जमानत याचिका छोड़ी, अब करेगा सरेंडर
nidhi
22 May 2026 3:05 PM IST

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समर्थ का यू-टर्न, जमानत याचिका वापस लेकर सरेंडर का फैसला
New Delhi: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वकील-पति समर्थ सिंह की एंटीसिपेटरी बेल अर्जी पर जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सुनवाई हो रही है। त्विशा के पिता ने सास गिरिबाला सिंह को दी गई एंटीसिपेटरी बेल रद्द करने के लिए अर्जी दी है, साथ ही राज्य ने भी ऐसी ही एक अर्जी दी है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान, आरोपी समर्थ सिंह ने त्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में अपनी एंटीसिपेटरी बेल अर्जी वापस ले ली है।
त्विशा शर्मा मौत मामले में, उसके पति समर्थ ने अपनी बेल अर्जी वापस लेने का फैसला किया है और दस दिनों तक अधिकारियों से बचने के बाद सरेंडर करने को तैयार है, जैसा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उसके वकील ने कन्फर्म किया है।
कोर्ट दूसरे पोस्टमॉर्टम के लिए दलीलों पर विचार कर रहा है, जिसमें त्विशा की सास के वकील इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि AIIMS के डॉक्टरों ने पहले ही ऑटोप्सी कर ली थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डॉक्टरों का प्रोफेशनलिज्म तारीफ के काबिल है, लेकिन अगर परिवार को लगता है कि कुछ नज़रअंदाज़ किया गया है तो दूसरी राय ली जा सकती है।
गिरिबाला सिंह के वकील ने यह भी कहा कि बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए अंतिम संस्कार में देरी नहीं की जानी चाहिए।
इससे पहले, समर्थ की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट मृगेंद्र सिंह ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने की इजाज़त मांगी थी। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि आरोपी, जिसे उन्होंने "फरार" बताया, को इसके बजाय जांच अधिकारी के सामने सरेंडर करना चाहिए। कोर्ट में हुई बहस के बाद, समर्थ सिंह ने अपनी ज़मानत याचिका वापस ले ली।
इसके अलावा, पिता ने अपनी बेटी के लिए दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की। SG तुषार मेहता और AG प्रशांत ने प्रोसेस की डिटेल्स पर चर्चा की, जबकि सीनियर एडवोकेट मृगेंद्र ने सिंह की तरफ से ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने की इजाज़त मांगी, जिसका मेहता ने विरोध किया।
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