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Maharashtra महाराष्ट्र : अवैध रेत परिवहन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि अब पूरे राज्य में रेत परिवहन की अनुमति 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन दी जाएगी। यह निर्णय अवैध रेत खनन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने और रेत परिवहन में पारदर्शिता में सुधार करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
बावनकुले राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक नाना पटोले द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जवाब दे रहे थे
"वर्तमान में, रेत उत्खनन की अनुमति केवल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है। हालांकि, दिन के दौरान संग्रहीत रेत को रात में परिवहन नहीं किया जा सकता है, जिससे परिवहन क्षमता का अकुशल उपयोग होता है और अवैध रेत परिवहन को बढ़ावा मिलता है। इस समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने महाखनिज पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे की ईटीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर परमिट) प्रणाली शुरू की है।" बावनकुले ने कहा।
सरकार ने रेत परिवहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय भी शुरू किए हैं। अब हर रेत खदान को जियोफेंस किया जाएगा और खनन स्थलों और परिवहन मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, रेत परिवहन करने वाले सभी वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा।





