मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति, 20% तक सस्ती होगी शराब, मिलेगा होम बार लाइसेंस

Renuka Sahu
19 Jan 2022 4:37 AM GMT
मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति, 20% तक सस्ती होगी शराब, मिलेगा होम बार लाइसेंस
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फाइल फोटो 

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को एक नई आबकारी नीति पेश की। नई आबकारी नीति में भारत में निर्मित विदेशी शराब की कीमतों में 20% तक की कमी की गई है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को एक नई आबकारी नीति पेश की। नई आबकारी नीति में भारत में निर्मित विदेशी शराब की कीमतों में 20% तक की कमी की गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी में तीन प्रतिशत की कमी की गई है और राज्य में उगाए गए अंगूर से बनी शराब पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में सरकार ने नई आबकारी नीति 2022-23 और हेरिटेज शराब नीति 2022 में प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया। मिश्रा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से नए बार लाइसेंस को कलेक्टर द्वारा सरकार की ओर से निर्धारित मानदंडों के अनुसार मंजूरी दी जाएगी।
एयरपोर्ट्स पर बिकेगी शराब
नई आबकारी नीति के मुताबिक, 'पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर इको टूरज्मि बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों, पर्यटन विकास निगम की अस्थाई स्वरूप की इकाइयों को रियायती दरों,सरल प्रक्रियाओं/मापदंडों के आधार पर बार लाइसेंस दिए जा सकेंगे। सभी हवाई अड्डों पर विदेशी शराब बिक्री काउंटर खोले जाएंगे।' नई नीति के मुताबिक, शराब आयात करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इसके साथ ही 50,000 रुपये का भुगतान करके एक साल के लिए होम बार लाइसेंस लिया जा सकेगा। यह सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी ग्रॉस पर्सनल इनकम कम से कम एक करोड़ रुपये होगी।
20% तक सस्ती होगी शराब
नई आबकारी नीति के मसौदे में कहा गया है, 'शराब की खुदरा बिक्री दरों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी होगी। विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 13% से घटाकर 10% कर दी गई है। सभी जिलों की देशी/विदेशी शराब की दुकानों को छोटे सिंगल क्लस्टर की तर्ज पर चलाया जा सकता है। कलेक्टर और जिलों के विधायकों की उच्च स्तरीय जिला समिति को अपने जिले की स्थानीय जरूरतों के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से शराब की दुकानों का स्थान बदलने का अधिकार होगा। राज्य के किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर राज्य में बनने वाली शराब पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी।
MP में अब देसी शराब का टेट्रा पैक मिलेगा
नीति में कहा गया है कि देसी शराब आपूर्ति प्रणाली में सरकार टेट्रा पैक उपलब्ध कराएगी, जिससे राजस्व की हानि को रोका जा सके। नीति में डिंडोरी और अलीराजपुर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर नई हैरिटेज शराब नीति पर महुआ से बनी शराब की बिक्री की भी अनुमति है। नीति में कहा गया है कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के चयनित सुपर बाजारों में निर्धारित लाइसेंस शुल्क पर वाइन काउंटर संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं।
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