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मध्य प्रदेश: SC ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ DPI कमिश्नर की अपील खारिज की

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में निर्देशों का पालन न करने पर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ लोक शिक्षण निदेशालय (डीपीआई) की आयुक्त शिल्पा गुप्ता की अपील खारिज कर दी है। वारंट के निष्पादन से बचने और 24 मार्च, 2025 को होने वाली अवमानना की सुनवाई से पहले शिल्पा गुप्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने उनकी अपील खारिज कर दी। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर के अनुसार, डीपीआई और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 2023 से 10 अगस्त, 2024 के बीच की गई प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्तियां अनियमितताओं से ग्रसित थीं। मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा स्थानों पर अनारक्षित श्रेणी के तहत तैनात नहीं किया गया था। इसके बजाय, उन्हें जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में नियुक्त किया गया, जो अक्सर सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं, जबकि कम अंक वाले उम्मीदवारों को डीपीआई के माध्यम से उनके गृह जिलों में पोस्टिंग मिल जाती है। इस विसंगति को पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।





