मध्य प्रदेश

Madhya Pradesh: नृशंस हत्या के लिए व्यक्ति को मृत्युदंड

Saba Naaz
11 Oct 2025 9:15 PM IST
Madhya Pradesh: नृशंस हत्या के लिए व्यक्ति को मृत्युदंड
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Bhopal भोपाल: खंडवा स्थित द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी की खंडवा अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में 23 वर्षीय चंपालाल उर्फ ​​नंदू पुत्र जालम मेहर को मौत की सजा सुनाई।
छनेरा गाँव, पंधाना निवासी आरोपी को 12 दिसंबर, 2024 को रामनाथ बिलोटिया की नृशंस हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। यह मामला पीड़ित की पत्नी शांति बाई बिलोटिया द्वारा पंधाना पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एक दिल दहला देने वाली घटना से जुड़ा है। उनके बयान के अनुसार, 12 दिसंबर, 2024 की रात लगभग 2:30 बजे, उनके पति रामनाथ पेशाब करने के लिए घर से बाहर निकले। चीख-पुकार सुनकर शांति बाई दौड़कर बाहर आईं और देखा कि नंदू रामनाथ पर जादू-टोना करने का आरोप लगा रहा था और उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर रहा था।
उनके चीखने-चिल्लाने के बावजूद, नंदू ने हमला जारी रखा और अंततः रामनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। नंदू द्वारा पड़ोसी रामदयाल धानक और नारायण सहित आसपास के लोगों को कुल्हाड़ी से धमकाए जाने पर शांति बाई भयभीत होकर अंदर भाग गई। बोरगाँव पुलिस थाने के प्रभारी उप-निरीक्षक रामप्रकाश यादव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नंदू को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया और हत्या का हथियार जब्त कर लिया। पंधाना पुलिस थाने में नंदू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उप-निरीक्षक यादव के नेतृत्व में वैज्ञानिक तरीके से जाँच की गई। टीम ने रामनाथ का सिर और धड़ अलग-अलग बरामद किया और डीएनए रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि नंदू के कपड़ों और कुल्हाड़ी पर लगा खून मृतक का था।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार पटेल ने डीएनए रिपोर्ट और उप-निरीक्षक यादव की गवाही सहित पुख्ता सबूत पेश करते हुए मामले की पैरवी की। अदालत ने सबूतों को निर्णायक माना और नंदू को मौत की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने मामले की कड़ी निगरानी करते हुए इसे एक गंभीर अपराध घोषित किया। उन्होंने सब-इंस्पेक्टर यादव की उत्कृष्ट जाँच के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की। यह फैसला जघन्य अपराधों में न्याय के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करता है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के अलावा, उपाधीक्षक अनिल सिंह चौहान और थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप देवड़ा ने भी मामले की निगरानी की।
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