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मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल सेंट्रल जेल में बंद PFI सदस्यों की जमानत याचिका खारिज की
Gulabi Jagat
26 April 2023 3:27 PM GMT

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जबलपुर (एएनआई): मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल सेंट्रल जेल में बंद प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
न्यायमूर्ति डी के पालीवाल की एकल पीठ ने मंगलवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत के समक्ष कुल सात याचिकाएं पेश की गईं जिनमें छह याचिकाएं खारिज कर दी गईं और एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया।
उप महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह ने कहा कि अदालत के समक्ष कुल सात जमानत याचिकाएं पेश की गईं जिनमें प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 19 आवेदकों की छह याचिकाएं थीं और एक याचिका पीएफआई के एक सदस्य की व्यक्तिगत थी।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने जमानत की मांग को लेकर अदालत के समक्ष पेश व्यक्तिगत याचिका समेत छह याचिकाओं को खारिज कर दिया. हालांकि, अदालत ने एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसका फैसला गुरुवार को सुनाए जाने की संभावना है।
उन्होंने आगे कहा कि मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने पाया कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यूपीएपी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के लिए थी।
उस मामले में उन्हें जमानत देने या किसी तरह की राहत देने का अधिकार नहीं था, इसलिए अदालत ने उनकी छह याचिकाओं को रद्द कर दिया और एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। (एएनआई)
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