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मध्य प्रदेश
MP हाईकोर्ट ने नोमोएक्स फाउंडर को ज़मानत दी, FIR की समयसीमा पर ध्यान
Saba Naaz
29 Jan 2026 3:29 PM IST

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Indore इंदौर: बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी-नोमोमेक्स टेक्नोलॉजीज के को-फाउंडर अभिषेक कुमार महतो और अनुराग कुमार झा को पिछले साल सितंबर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने जमानत दे दी थी। इससे पहले जुलाई 2025 में इन दोनों को एक क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में कथित तौर पर लोगों से 1.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट में बहस के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि यह पार्टियों के बीच पूरी तरह से एक सिविल लेनदेन था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पहले शिकायतकर्ताओं को बेंगलुरु भी ले जाया गया था, और उन्हें याचिकाकर्ताओं के बिजनेस के बारे में भी बताया गया था, और उनके ऑफिस और बिजनेस मॉडल को देखने के बाद, उन्होंने लिखित समझौतों पर हस्ताक्षर करके इन्वेस्ट किया था, जिनकी कॉपी भी रिकॉर्ड पर फाइल की गई हैं।
वकील ने यह भी कहा कि FIR ही समय से पहले दर्ज की गई है, क्योंकि समझौते में लॉक-इन पीरियड बारह महीने का था, जबकि शिकायतकर्ताओं ने उस अवधि से पहले ही पैसे की मांग की थी। वकील ने यह भी कहा कि दोनों याचिकाकर्ता होनहार युवा उद्यमी हैं, और पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, जबकि वे संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा जारी नोटिस पर ही जांच में सहयोग करने और सभी दस्तावेज जमा करने के लिए इंदौर आए थे, जो उन्होंने पहले ही जांच अधिकारी को सौंप दिए थे।
अपने आदेश में कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि मामले की खूबियों पर टिप्पणी किए बिना, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए पच्चीस हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की अलग-अलग सॉल्वेंट ज़मानत देने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि वे ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट के सामने नियमित रूप से पेश हों, इस शर्त के साथ कि वे ट्रायल के दौरान संबंधित कोर्ट के सामने मौजूद रहेंगे और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (3) के तहत बताई गई शर्तों का भी पालन करेंगे। अपने आदेश में कोर्ट ने वर्तमान आवेदन को स्वीकार करने का फैसला किया और याचिकाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि शिकायतकर्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई हो, और वे अपनी या अपनी कंपनी की कोई भी अचल संपत्ति नहीं बेचेंगे। इन व्यक्तियों को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया और ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया।
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