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भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश HC का फैसला, परिसर को मंदिर घोषित किया

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : धार जिले के विवादित भोजशाला परिसर को लेकर लंबे समय से चल रहे मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को मंदिर घोषित कर दिया है।
दो जजों की खंडपीठ ने अपने फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के उस सर्कुलर को भी रद्द कर दिया, जिसमें परिसर में मुस्लिम समुदाय को नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी गई थी। अदालत के इस निर्णय के बाद लंबे समय से चल रहा विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं। यदि वे चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और धार जिले में मस्जिद के लिए अलग जमीन की मांग उठा सकते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय उपलब्ध तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर लिया गया है।
भोजशाला परिसर का मामला वर्षों से धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विवाद का विषय रहा है। दोनों पक्षों द्वारा परिसर के उपयोग को लेकर अलग-अलग दावे किए जाते रहे हैं, जिसके चलते यह मामला लगातार अदालतों में विचाराधीन रहा।
फैसले के बाद स्थानीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है और प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। किसी भी संभावित तनाव को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।
हाई कोर्ट के इस निर्णय को मामले में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है, हालांकि आगे की कानूनी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट में संभावित अपील के आधार पर स्थिति में बदलाव संभव है।





