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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : 10 जुलाई को देश में भी बकरीद मनाई जाएगी। भोपाल में बकरीद को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए है, भोपाल कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है, तय गाइडलाइन के अनुसार भोपाल में ईद पर 42 जगहों पर कुर्बानी की जा सकेगी। खास बात यह है कि कुर्बानी के फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने पर रोक लगाई गई है। वही इसके साथ ही शाम 4 बजे के बाद कुर्बानी नहीं की जा सकेगी। नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 10 से 12 जुलाई तक इन स्लॉटर हाउस में कुर्बानी हो सकेगी। स्लॉटर हाउस नगर निगम बनाएगा। शहर में टेंपरेरी स्लॉटर हाउस बनाने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सशर्त परमिशन दी है।
जारी गाइडलाइन
पशुवध किए जाने वाले स्थान को चारों ओर से दीवार/टीनशेड से मजबूती से बंद किया जाए। खुले स्थान में पशुवध नहीं होगा। पशुवध के लिए परिसर में तंबू की व्यवस्था की जाए। कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाए, जिससे दो संप्रदायों के बीच वैमनस्यता या संप्रदायिक तनाव पैदा हो। पशुवध गृह में प्रतिबंधित पशुओं का वध नहीं किया जाए।
केवल उन्हीं पशुओं का वध किया जाए, जो नगर निगम (पशु चिकित्सा) के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध करने योग्य प्रमाणित किए गए हों। पशुवध इस प्रकार किया जाए कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की शिकायत करने का मौका न हो।
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