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मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के लिए लाएगी नयी तबादला नीति, मिली मंजूरी
Ritisha Jaiswal
2 Aug 2022 1:19 PM GMT
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मध्य प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के लिए नयी तबादला नीति ला रही है. भोपाल में आज हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में नयी नीति को मंजूरी दे दी गयी. ये नीति 2023 24 से लागू होगी.
मध्य प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के लिए नयी तबादला नीति ला रही है. भोपाल में आज हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में नयी नीति को मंजूरी दे दी गयी. ये नीति 2023 24 से लागू होगी.
सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को मंजूरी दे दी है. नई तबादला नीति 2023 24 से लागू होगी. सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए स्थाई तबादला नीति तैयार की है. इस नीति के तहत शिक्षा विभाग से जुड़े सभी तरह के तबादले की प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरी की जाएगी. शिवराज कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई.
*स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति के मुख्य बिंदू
*यह नीति सत्र 2023-24 से प्रभावी होगी.
*सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरी कर ली जाएगी.
* पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा.
*पहले प्रशासनिक स्थानांतरण और फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी.
*नये नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 साल और अपने पूरे सेवाकाल के कम से कम 10 साल काम करना होगा.
*10 वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक ही संस्था विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्रों के उन स्कूलों में तबादला किया जाएगा जहां शिक्षक नहीं हैं या कम शिक्षक हैं.
* ऐसे शिक्षक जिन्हें रिटायर होने में 3 साल बचे हैं या जिन्हें गभीर बीमारी है या दिव्यांग हैं उन्हें इससे मुक्त रखा जाएगा.
*तबादले में वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है.
*शिक्षकों को निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ तैनात नहीं किया जाएगा.
*स्वैच्छिक तबादला भी ऑनलाइन ही होंगे.
*उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल और सी. एम. राईज स्कूलों में स्वैच्छिक तबादले नहीं होंगे.
*प्राचार्य/सहायक संचालक या उससे वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे. लेकिन उनका निपटारा ऑफ लाइन भी किया जा सकेगा.
* रिलीविंग और ज्वाइनिंग की कार्रवाई ऑनलाइन होगी
Ritisha Jaiswal
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