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मध्य प्रदेश सरकार ने HC में दिया हलफनामा, 15 जुलाई तक नहीं होगी पदोन्नति

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि वह 15 जुलाई तक नई पदोन्नति नीति के तहत पदोन्नति नहीं देगी। यह हलफनामा सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक कल्याण समाज (सपाक्स) की नई पदोन्नति नीति को चुनौती देने वाली याचिका के मद्देनजर दिया गया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। सपाक्स की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने दलील दी, "पिछली पदोन्नति नीति और इस नई नीति में कोई अंतर नहीं है। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए, राज्य सरकार नई नीति के तहत पदोन्नति में आरक्षण तब तक लागू नहीं कर सकती, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला नहीं ले लेता।
इससे पहले, जब हाईकोर्ट ने रोक लगाने का फैसला किया था, तब महाधिवक्ता ने हलफनामा दिया था कि सरकार नए नियमों के तहत पदोन्नति में आरक्षण तत्काल लागू नहीं करेगी और इसके लिए और समय मांगा था।"





