मध्य प्रदेश

मध्य-प्रदेश: क्लिनिक चलाने की अनुमति के एवज में मांगे दस हजार रुपये, लोकायुक्त ने किया बीएमओ को गिरफ्तार

Kajal Dubey
15 Jun 2022 6:17 PM GMT
मध्य-प्रदेश: क्लिनिक चलाने की अनुमति के एवज में मांगे दस हजार रुपये, लोकायुक्त ने किया बीएमओ को गिरफ्तार
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लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने एक डॉक्टर को रिश्वते लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। डॉक्टर ने क्लिनिक चलाने की अनुमति देने के बदले दस हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक आवेदक अंकित बिरला पिता इंदरलाल निवासी दशोरा, तहसील सनावद जिला खरगोन ने दिनांक 13 जून 2022 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर आकर शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि उसका ग्राम आभापुरी स्थित क्लिनिक चलाने के एवज में डॉक्टर दीपक जायसवाल बीएमओ झिरन्या द्वारा 10 हजार रुपये
की रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। शिकायत पर दिनांक 14 जून 2022 को रिश्वत राशि की मांग की रिकॉर्डिंग करवाई गई। 15 जून 2022 को आवेदक से आरोपी डॉक्टर दीपक जायसवाल चार हजार की रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप हुआ। थाना चैनपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई की। कार्रवाई जारी है।
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