मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश: दलित युवक को मोबाइल चोरी के शक में उसे नग्न कर जलती लकड़ियों और डंडो से पीटा, एक गिरफ्तार

Shiddhant Shriwas
8 Feb 2022 9:52 AM GMT
मध्यप्रदेश: दलित युवक को मोबाइल चोरी के शक में उसे नग्न कर जलती लकड़ियों और डंडो से पीटा, एक गिरफ्तार
x

फाइल फोटो 

मामले पर विजयनगर थाना प्रभारी राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पीड़ित अरविंद कलावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई

जनता से रिस्ता वेबडेस्क: मध्य प्रदेश के गुना में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक दलित युवक को मोबाइल चोरी करने के शक में उसे नग्न कर जलती लकड़ियों और डंडो से पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। युवक के परिजनों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया है। मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने में जुटी है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।जानकारी के अनुसार गुना के लाडपुरा गांव में मोबाइल फोन चोरी करने के संदेह में दलित युवक के साथ दो लोगों ने जलती लकड़ियों और डंडों से मार पीट की। आरोपियों ने पीड़ित युवक अरविंद को बुलाया और उसे अपने साथ सुनसान जगह पर ले गए। वहां उसे नग्न कर मारपीट शुरू कर दी। युवक को आग से चलाने का भी प्रयास किया। आरोपियों ने युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो भी बनाया। उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल किया। घटना सोमवार शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में युवक को कथित तौर पर पीटा जा रहा है। गाली दी जा रही है वहीं कुछ लोग घटनास्थल पर मूकदर्शक बने खड़े हैं।

मामले पर विजयनगर थाना प्रभारी राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पीड़ित अरविंद कलावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि दो लोगों ने उस पर मोबाइल फोन चुराने का आरोप लगाते हुए डंडों और जलती लकड़ी से पीटा है। शिकायत के आधार पर आरोपी हेतराम गुर्जर और गोलू पर धारा 323, 324, 294 सहित विभिन्न भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 506 और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना में शामिल आरोपी हेतराम गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले पर अधिकारी ने कहा कि शिकायत दर्ज करने के एक घंटे के भीतर गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ और आईपीसी की धाराएं जोड़ सकती हैं।

Next Story