मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं अध्यादेश से होंगी लागू

Deepa Sahu
20 Jan 2023 10:30 AM GMT
मध्य प्रदेश: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं अध्यादेश से होंगी लागू
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भोपाल (मध्य प्रदेश) : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) में की गई घोषणाओं पर सरकार अध्यादेश जारी करने जा रही है. जीआईएस में चौहान की घोषणाओं को लागू करने के लिए सरकार को कुछ पुराने कानूनों में बदलाव करना होगा। लिहाजा उद्योग विभाग अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहा है, ताकि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल हो सके.
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जमीन उपलब्ध होने के बाद उद्योगपतियों को बड़ी और एमएसएमई इकाइयां लगाने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी. इसके अलावा तीन साल तक अधिकृत अधिकारी औद्योगिक इकाई का निरीक्षण नहीं करेगा।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार किसी औद्योगिक घराने को फैक्ट्री का लाइसेंस लेने, विकास योजना की मंजूरी, भवन निर्माण की सहमति, अग्नि शमन प्रणाली लगाने, रिसाइक्लिंग ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य चीजों के लिए एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी. सरकार कानूनों में बदलाव की योजना बना रही है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कई औद्योगिक घरानों को प्लग एंड प्ले की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जीआईएस से जुड़े विभागों को उनकी घोषणाओं पर जल्द से जल्द अध्यादेश जारी करने का निर्देश दिया है.
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को यह भी निर्देश दिया कि जिन औद्योगिक घरानों ने राज्य में निवेश में रुचि दिखाई है, उन्हें अध्यादेश की प्रति भिजवाई जाए, ताकि काम जल्द शुरू हो सके.
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