मध्य प्रदेश

Madhya Pradesh: निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाने पर भोपाल कलेक्टर ने 4 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया

Gulabi Jagat
27 Jun 2024 4:19 PM GMT
Madhya Pradesh: निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाने पर भोपाल कलेक्टर ने 4 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया
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Bhopal भोपाल : भोपाल जिला कलेक्टर Bhopal District Collectorने गुरुवार को मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंध विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 का उल्लंघन करने और निर्धारित सीमा से अधिक स्कूल फीस बढ़ाने के लिए चार निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की । कलेक्टर ने चार निजी स्कूलों के खिलाफ नियमों का पालन न करने के लिए अभिभावकों को ट्यूशन फीस वापस करने का आदेश भी जारी किया। आदेश में आगे कहा गया है कि उक्त स्कूलों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा । आदेश में कहा गया है कि "आज जिला कलेक्टर ने डीपीएस स्कूल कोलार रोड भोपाल , श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल कोलार रोड भोपाल , कैंपियन स्कूल भौंरी , भोपाल और सेज इंटरनेशनल स्कूल कोलार रोड भोपाल के खिलाफ फीस अधिनियम 2017 ( मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंध विषयों का विनियमन)
अधिनियम
, 2017) का पालन नहीं करने पर अभिभावकों को ली गई फीस वापस करने का आदेश जारी किया है। इनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा।"
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह Bhopal Collector Kaushlendra Vikram Singh ने एएनआई को बताया, "मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्कूलों की जांच की जा रही है कि कहां-कहां तय सीमा से ज्यादा फीस बढ़ी है। इसलिए जिन स्कूलों में तय सीमा से ज्यादा फीस बढ़ी है, उनके खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्हें बढ़ी हुई फीस छात्रों को वापस करनी होगी । अभी जिले के चार स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।" कलेक्टर ने यह भी कहा कि 30-31 और स्कूल हैं जहां फीस बढ़ाने की शिकायतें मिली हैं और वे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर सिंह ने कहा, "ऐसे 30-31 स्कूल हैं जिनमें ऐसी शिकायतें मिली हैं और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम बनाकर राजधानी भोपाल के सभी स्कूलों का सत्यापन कराया है और जहां भी ऐसी स्थिति मिलेगी, हम कार्रवाई करेंगे।" (एएनआई)
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