- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- मध्यप्रदेश : RTI की...
मध्यप्रदेश : RTI की एक अपील प्रकरण की सुनवाई में आया अजीबो गरीब मामला
जनता से रिश्ता : सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर नित्य नए धमैए किए जाते हैं। एक रुपए कम मिलने के कारण तो सरकारी काम हमेशा रुक जाते हैं लेकिन मध्यप्रदेश में एक रुपए ज्यादा मिलने के कारण आरटीआई के तहत जानकारी देने से मना कर दिया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने। पीसी निगम कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी सिवनी पर ₹25000 का जुर्माना लगा दिया। साथ ही ₹10000 का हर्जाना भी आरटीआई आवेदक आर के सेलट को देने का निर्देश जारी किया।लालफीताशाही का ये नमूना राज्य सूचना आयोग RTI की एक अपील प्रकरण की सुनवाई में सामने आया सामने है। मामला सतना के अधीक्षण यंत्री कार्यालय मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी सतना का है। निगम उस समय सतना अधीक्षण यंत्री कार्यालय में कार्यपालन यंत्री के रूप में पदस्थ है। RTI आवेदक आर के सेलट ने बिजली विभाग में एक आरटीआई लगा कर विभाग में कार्यरत अपनी पत्नी की वेतन फिक्सेशन की जानकारी मांगी।