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जनता से रिश्ता : मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव (MP Panchayat elections) और नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban body election) को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। एक तरफ पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से पहले प्रथम चरण का प्रचार 23 जून की अपराहन 3:00 बजे से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वही नगरीय निकाय चुनाव में लगे अधिकारी कर्मचारी को लेकर भी नवीन आदेश जारी किए गए हैं।दरअसल सचिव राज्य निर्वाचन आयोग (Secretary State Election Commission) राकेश सिंह ने बताया है कि म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम में प्रावधान है कि "कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, कोई पीठासीन अधिकारी और कोई अन्य लोक सेवक जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर कर्त्तव्यारूढ़ माने, निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र के हकदार होंगे।" नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र दिये जायेंगे।
सोर्स-mpbreaking