मध्य प्रदेश

झाबुआ में गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए 3 को 2 साल की सज़ा

Kunti Dhruw
19 July 2023 7:06 PM GMT
झाबुआ में गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए 3 को 2 साल की सज़ा
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झाबुआ (मध्य प्रदेश): झाबुआ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश लखनलाल गर्ग ने एक पिता, एक पादरी और एक नौकर को प्रलोभन देकर गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए दोषी ठहराया और प्रत्येक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सरकारी वकील मानसिंह भूरिया ने कहा कि अदालत ने उनमें से प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। संभवतः गैरकानूनी धर्मांतरण के संबंध में किसी जिले में यह पहली सजा है। भूरिया ने कहा कि जामसिंह डिंडोर, अनसिंह निनामा और मंगू भूरिया को धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 (बिल 2021) की धारा 5 के तहत दोषी ठहराया गया।
भूरिया ने बताया कि बिचैली गांव के 26 वर्षीय टेटिया बारिया ने आवेदन देकर कहा था कि उनके गांव में फादर जामसिंह डिंडोर, बिसौली गांव के पादरी अनसिंह निनामा और मोकमपुरा गांव के मंगू भूरिया हर रविवार को आदिवासी धर्म परिवर्तन करते हैं।
टेटिया ने कहा कि 26 दिसंबर, 2021 को जामसिंह ने उन्हें और कोदरिया की पत्नी सुरतीबाई को सुबह 8 बजे उनके गांव में जामसिंह द्वारा बनाए गए प्रार्थना घर में बुलाया और उन्हें ईसाई धर्मांतरण बैठक में बैठाया। उन पर पानी छिड़का गया और बाइबिल पढ़ी गयी. उनसे कहा गया कि यदि वह ईसाई बन जाते हैं, तो उनके पूरे परिवार को स्कूल में शिक्षा मिलेगी और उनके संगठन के अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह ईसाई नहीं बनना चाहता और प्रार्थना घर से बाहर चला गया।
बाद में उसने जामसिंह, मंगू और अनसिंह के खिलाफ थाने में आवेदन दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बाइबिल, हलफनामा और अन्य सामग्री बरामद की। तीनों पर धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 (बिल 2021) की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया और आवश्यक जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया।
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