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मध्य प्रदेश
लव जिहाद: अमन बन आकिब ने युवती का किया यौन शोषण, फिर...
jantaserishta.com
20 Aug 2021 4:40 AM GMT
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लव जिहाद का मामला सामने आया है.
मध्य प्रदेश के बड़वानी में लव जिहाद का मामला सामने आया है जहां अमन बन आकिब ने एक युवती का यौन शोषण किया. युवती ने कोतवाली थाने पर आरोपी के खिलाफ रेप और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया है.
बड़वानी शहर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है. धार जिले की रहने वाली एक युवती जो कि बड़वानी में ही एक कपड़ा दुकान पर काम करती है, आरोप लगाया है कि कपड़े की दुकान पर काम करने वाले एक युवक से उसकी जान पहचान हुई जिसने अपना नाम अमन सोलंकी बताया.
युवती उसे हिन्दू समझ रही थी. जान पहचान के बाद युवक की युवती से मुलाकातें बढ़ती गई और दोनों के बीच मोहब्बत हो गई और शादी तक बात जा पहुंची. दोनों के बीच चार-पांच माह तक रिलेशनशिप रही.
इस बीच युवक द्वारा युवती का यौन शोषण भी किया गया. युवती को तकरीबन एक डेढ़ माह में पहले मालूम पड़ा कि युवक मुस्लिम है और उसका नाम आकिब है.
इसके बाद युवक और युवती में इस बात को लेकर विवाद भी हुआ. तब से ही युवक द्वारा युवती को डराया धमकाया जा रहा है और यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी दे रहा है.
गुरुवार को युवती द्वारा बड़वानी कोतवाली थाने पहुंच कर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस ने युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 सहित मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही है.
बड़वानी थाने में सब इंस्पेक्टर जानी चारेल ने बताया कि फरियादियों ने एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है. उसने बताया है कि एक लड़का गणेश शॉप पर काम करता था. उसने उसका नाम हिंदू धर्म के हिसाब से अमन सोलंकी करके बताया. इस दौरान उसको लगा कि हिंदू धर्म का लड़का है दोनों बातचीत करने लगे. इस दौरान दोनों में प्यार-मोहब्बत हो गई और शादी की बातें भी हुई. इस तरह उनका चार-पांच महीने तक रिलेशनशिप चलता रहा. अभी उसको डेढ़ महीने पहले पता लगा कि वह लड़का मुसलमान है फिर इस बात के ऊपर से दोनों में थोड़ा वाद-विवाद भी हुआ. लड़का उस को डरा-धमका रहा है कि अगर यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा. थाने पर फरियादी की रिपोर्ट के अनुसार 376 और एट्रोसिटी मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम कथन पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. वर्तमान में अभी आरोपी हिरासत में नहीं है, उसकी तलाश की जा रही है.
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