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बड़वानी। मध्यप्रदेश के बड़वानी स्थित एक न्यायालय ने युवक को पेड़ से बांधकर उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा लूट के मामले में चार आरोपियों को आज आजीवन सजा से दंडित किया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार बड़वानी की तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव ने सामूहिक दुष्कर्म और लूट के मामले में ठीकरी क्षेत्र के शिवराम अलावे, मोहित उर्फ मीठाराम मेहता , राजेश उर्फ छोटिया और सुर सिंह को आजीवन कारावास से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार जुलाई 2020 में जुलवानिया क्षेत्र निवासी दंपति अपने रिश्तेदार से उपचार के लिए राशि लेकर दुपहिया वाहन से लौट रहे थे।
वे ठीकरी थाना क्षेत्र के बरू फाटक स्थित वन विभाग की नर्सरी के समीप लघुशंका के लिए रुके। इसी दौरान दो आरोपियों ने आकर उनसे विवाद किया और दो अन्य को फोन करके बुला लिया। इसके बाद चारों आरोपियों ने पति को पेड़ से बांधकर उससे 24 हजार रुपए लूट लिये और महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।
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