मध्य प्रदेश

हत्याकांड के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

Kajal Dubey
7 Aug 2022 12:42 PM GMT
हत्याकांड के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा
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ग्वालियर जिला एंव सत्र न्यायालय ने 7 साल पहले मामी के घर में घुस कर मामी, उसकी बहू और बेटे की हत्या करने वाले तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 39-39 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ग्वालियर के चंद्र नगर में 7 साल पहले भिंड निवासी सूरज गुप्ता ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अपनी मामी सरोज देवी, उनके लड़के पवन और बहू रुचिका की हत्या कर दी थी। आरोपी डकैती करने की नियत से घुसे थे लेकिन मामी के जाग जाने पर आरोपियों तीनों को मौत के घाट उतार दिया था।
जानिए पूरा मामला
तिहरे हत्याकांड का ये केस 6 अगस्त 2015 का है। ग्वालियर के चंद्रनगर में रहने वाली सरोज देवी गुप्ता के पति बाहर गए थे, घर में सरोज देवी उनका बेटा पवन और बहू रुचिका थी। आधी रात कैलाश गुप्ता का भांजा भिंड निवासी सूरज गुप्ता अपने दोस्तों बीटू खान और रामदीन के साथ अपनी मामी के यहां पहुंचा। सूरज ने मामी को गले पर चाकू अड़ाकर डकैती डालने की कोशिश की। जब सरोज ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने मामी का गला रेत दिया। आरोपियों ने बेटे और बहू की भी बेरहमी से हत्या कर दी। सुबह जब कैलाश गुप्ता काम से वापस लौटे तब वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने सूरज रामदीन और बीटू खान को गिरफ्तार किया था।
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