मध्य प्रदेश

मासूम से रेप के दोषी को मिली उम्र कैद की सजा

Kunti Dhruw
1 Feb 2022 5:41 PM GMT
मासूम से रेप के दोषी को मिली उम्र कैद की सजा
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शहडोल जिले की एक अदालत ने 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

शहडोल जिले की एक अदालत ने 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म का मामला साबित हो जाने के बाद सजा का एलान किया. दोषी रामसुशली उर्फ बल्ला कोल ग्राम पोंडीखुर्द थाना पपौंध जिला शहडोल का रहने वाला है.

संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक घटना 16 अप्रैल 2021 की है. 6 वर्षीय पीड़िता अपने घर के आंगन में खेल रही थी. उसी समय अभियुक्त नमकीन बिस्किट खिलाने का लालच देकर पीड़िता को गांव के पास जंगल में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
होश में आने के बाद मासूम बच्ची ने बताई घटना
दरिंदा बच्ची को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गया. खेत में गेहूं काट रही एक महिला ने देखा कि पीड़िता लहूलुहान हालत में पड़ी है. महिला ने पीड़िता को पास के घर में रखकर मां को बुलाया. उसकी मां घर लेकर गई और पानी छिड़का तब बच्ची को होश आया. होश में आने के बाद बच्ची ने पूरी घटना बताई. मां और पिता पीड़िता को ब्यौहारी अस्पताल ले गए. अस्पताल के डाक्टर ने घटना की सूचना थाने को दे दी. रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया और बदमाश की गिरफ्तारी की गई. जांच के बाद पुलिस ने मामला अदालत के सामने पेश किया.
दुष्कर्मी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा
नवीन कुमार ने बताया कि बदमाश को धारा 376(1), 376ए, 376बी, 506, 363, 366ए भादवि एवं धारा 5 एम/6 पटक्सो एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए अदालत ने आजीवन कारावास का फैसला सुनाया. आदेश में कहा गया है कि दुष्कर्मी को शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास और साथ 1000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में दस वर्ष की सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड और धारा 506 भाग-2 भादवि में सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया. शासन की ओर से मामले में आर के चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी ने पैरवी की.
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