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रीवा | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुबोध कुमार जैन की अध्यक्षता में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अहमद रजा के नेतृत्व में ए.डी.आर. सेन्टर में महिलाओं और बच्चों से संबंधित विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सुवोध कुमार जैन ने अपने उद्ववोधन में कहा कि विधिक कार्यशालाये सभी विभागो में परस्पर सहयोग को बढाती है जिससे विधि के कार्य क्षेत्र में सरलता उत्पन्न होती है और विधि का कल्याणकारी उद्देश्य सफलता पूर्वक प्राप्त होता है।
विशेष न्यायाधीश श्री सी.एम. उपाध्याय ने कहा कि विधि की कार्यशालाओं से कार्यक्षेत्र में विधि की समझ और प्रक्रिया समझने में आसानी होती है। पाक्सों न्यायालय की विशेष न्यायाधीश श्रीमती कंचन गुप्ता ने पाक्सों अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और पाक्सों अधिनियम के बारे में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रधान मजिस्टेट किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती नीलिमा देवदत्त ने किशोर न्याय अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और किशोर न्याय अधिनियम के बारे में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अहमद रजा ने अपराध पीडित प्रतिकर योजना के बारे में जानकारी दी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। सी.एस.पी. प्रतिभा शर्मा, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह, बाल कल्याण समिति अध्यक्षा श्रीमती ममता नरेन्द्र सिंह ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। कार्यशाला में किशोर न्याय वोर्ड की मीनाक्षी मिश्रा, बाल कल्याण समिति की सीमा श्रीवास्तव, रंजना शर्मा, के. पी. शर्मा, महिला बाल विभाग से स्वाती श्रीवास्तव, समाजसेवी कु. स्लेषा शुक्ला, धर्मेन्द्र नापित, अधिवक्ता कौशलेश पटेल, सुरजीत सिंह, अमरजोति गुप्ता, राजराखन पटेल, बालकल्याण अधिकारी इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजश्री सिंह अधिवक्ता एवं अभार कैलाश सत्यार्थी फाउडेशन के श्री सुमित सिंह किया ।
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