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वकीलों ने न्यायालय में 13 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश की मांग की
इंदौर: वकीलों की मांग है कि कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां पहले की तरह 13 मई से शुरू होनी चाहिए. 2 जून से 28 जून तक की छुट्टी का आदेश रद्द किया जाए. इंदौर अभिभाषक संघ की शुक्रवार को सामान्य बैठक हुई। जिसमें सर्वसम्मति से छुट्टी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि वकीलों की मांग है कि मुख्य न्यायाधीश को पहले के आदेश को रद्द करना चाहिए और नया आदेश जारी करना चाहिए क्योंकि उनका कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जून के दूसरे सप्ताह में बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में अधिवक्ताओं को छुट्टी का लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए अदालतों में पहले की तरह छुट्टियां रखना जरूरी है.
आमसभा में एक मई को हुए अधिवक्ता संघ के चुनाव में सदस्यों के भोजन पर हुए 2 लाख 85 हजार रुपये के खर्च पर भी चर्चा हुई. सदस्यों ने कहा कि विशेष समिति द्वारा भारी भरकम राशि खर्च करने के बाद भी सदस्यों को भोजन नहीं मिल सका. निर्णय लिया गया कि पांच सदस्यीय कमेटी इस मामले की जांच कर एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी.