मध्य प्रदेश

Madhya Pradesh: MP HC ने बांग्लादेश और सऊदी अरब दूतावासों को जानें क्या भेजा नोटिस?

Rajeshpatel
5 July 2024 7:48 AM GMT
Madhya Pradesh:  MP HC ने बांग्लादेश और सऊदी अरब दूतावासों को जानें क्या भेजा नोटिस?
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Madhya Pradeshमध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में एक विदेशी नागरिक से जुड़ा अनोखा मामला सामने आया है. अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बांग्लादेश और सऊदी अरब के दूतावासों को नोटिस जारी किया. युवक का नाम अहमद अलमक्की है. याचिका में उन्होंने भारतीय पुलिस और प्रशासन पर उन्हें अवैध रूप से Pre-trial detention centers
में रखने का आरोप लगाया. अलमक्की को 21 सितंबर 2014 को ग्वालियर के पड़ाव थाने से गिरफ्तार किया गया था।
22 अगस्त 2015 को, अलमाक्की को भारत में अवैध प्रवेश के लिए तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी। 22 सितंबर, 2017 को जब उनकी सजा समाप्त हो गई, तो उन्हें नौ महीने के लिए ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। 12 जून, 2018 को वह सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर हैदराबाद भागने में सफल रहा। आख़िरकार पुलिस ने उसे 23 जून, 2018 को गिरफ्तार कर लिया।
अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश शुक्ला ने ANI को बताया, “वह व्यक्ति रोहिंग्या के रूप में भारत में दाखिल हुआ और लगभग पांच से छह साल पहले ग्वालियर आया था। संदेह के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे उसकी नागरिकता और दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था. इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. मुकदमे के बाद, उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। सज़ा पूरी होने के बाद कोई भी उसे अपने साथ नहीं ले गया। चूँकि सज़ा पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसे जेल में नहीं रखा जा सकता था। इसलिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया गया.
शुक्ला ने कहा, ''जब उसे जेल में रखा गया तो वह वहां से भी भाग गया.'' इसके बाद दोबारा केस दर्ज किया गया और कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. उन्हें तीन साल जेल की सज़ा सुनाई गई। उसने अपना वाक्य पूरा किया. फिर सुप्रीम कोर्ट को एक अनुरोध भेजा गया कि उन्हें केवल प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, जेल में नहीं। अलमाक्की ने शुरू में खुद को बांग्लादेशी बताया लेकिन बाद में कहा कि वह सऊदी अरब से है। सच्चाई का पता लगाने के लिए कोर्ट ने दोनों देशों के दूतावासों को नोटिस भेजकर उसके मूल स्थान के बारे में जानकारी मांगी. मामले में अब अगली सुनवाई चार हफ्ते में होगी.
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