मध्य प्रदेश

Jhabua: राणापुर में मदिरा तस्करी का पर्दाफाश

Admindelhi1
20 Feb 2026 10:43 AM IST
Jhabua: राणापुर में मदिरा तस्करी का पर्दाफाश
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झाबुआ: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला के राणापुर के एक रिहायशी मकान में अवैध रूप रखी गई 179 बल्क लीटर मदिरा जब्त करते हुए एक शराब कारोबारी को आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य ₹1,67,080/- बताया गया है।

कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी ने गुरुवार को बताया कि जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संजय तिवारी द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में आबकारी विभाग द्वारा राणापुर के एक मकान में अवैध रूप से शराब जमा कर रखे जाने संबंधी सूचना मिलने पर आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा, आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी एवं आबकारी टीम निर्दिष्ट जगह पहुंची ओर जब आबकारी वृत्त झाबुआ ‘ब’ के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12, जवाहर मार्ग राणापुर स्थित दीपेश पुत्र अशोक राठौड़ के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी ली गई, तो तलाशी के दौरान मौके से कुल 20 पेटी अवैध अंग्रेजी मदिरा, जिसमें गोवा व्हिस्की 7 पेटी, रॉयल स्टेग व्हिस्की 5 पेटी, लंदन प्राइड व्हिस्की 5 पेटी, बैगपाइपर व्हिस्की 2 पेटी तथा माउंट 6000 बीयर 1 पेटी शामिल है, इस तरह कुल 178.68 बल्क लीटर मदिरा अवैध रूप से वहां जमा की हुई मिली, जिसे विधिवत रूप से आबकारी अमले द्वारा कब्जे में ली गई, ओर आरोपी शराब कारोबारी दीपेश पुत्र अशोक राठौड़ के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित अधिनियम 2000) की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे मौके से गिरफ्तार किया गया।

संपूर्ण कार्यवाही नवीन वैधानिक प्रावधानों के तहत वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के साथ की गई तथा प्रकरण विवेचना में लिया गया है। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य ₹1,67,080/- है।

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