मध्य प्रदेश

Jabalpur: सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट पर सख्त कदम, दो माह तक धारा 163 लागू की जाएगी

Admindelhi1
13 Aug 2025 10:51 AM IST
Jabalpur: सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट पर सख्त कदम, दो माह तक धारा 163 लागू की जाएगी
x

जबलपुर: मप्र के जबलपुर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आगामी त्यौहारों श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, शारदेय नवरात्र, करवा चौथ और दीपावली पर्व को देखते हुए लगाया गया है। आदेश के अनुसार बिना प्रशासनिक अनुमति किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। अवैध आयोजन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। जिले में दोपहिया वाहन रैली और डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन अनिवार्य होगा और आपत्तिजनक नारे या गाने बजाना सख्त वर्जित है।

प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में भी ऐसे नारे या शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, जो किसी धर्म या वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हों। इसके अलावा, पशुओं को सड़कों पर खुले छोड़ने, किरायेदार या पेइंग गेस्ट रखने, घरेलू या व्यावसायिक नौकर रखने की स्थिति में संबंधित थाने को पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया गया है।

सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक, भड़काऊ या साम्प्रदायिक संदेश, फोटो, वीडियो पोस्ट, शेयर, लाइक या कमेंट करना प्रतिबंधित किया गया है। पेट्रोल पंप से खुले में पेट्रोल-ज्वलनशील पदार्थ की बिक्री और अवैध तंबाकू उत्पाद, ई-सिगरेट आदि के क्रय-विक्रय पर भी रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Next Story