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जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा सीट से हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली पूर्व विधायक किशोर समरीते की चुनाव याचिका सोमवार को निरस्त हो गई है।
दरअसल, आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राजकुमार कर्राहे के बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा सीट से हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पूर्व विधायक किशोर समरीते द्वारा दी गयी थी। सोमवार को उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक की ओर से आपत्ति जताई गई कि समरीते को एक आपराधिक मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। उनकी सजा सिर्फ सस्पेंड है, समाप्त नहीं हुई, इसलिए वह कैसे निर्वाचन पर सवाल उठा सकता है। इस आपत्ति को देखते हुए जस्टिस द्वारका धीश बंसल की कोर्ट ने चुनाव याचिका निरस्त कर दी।
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