मध्य प्रदेश

Indore: छात्रा को काउंसलिंग में बैठने पर 3 साल का बैन लगा

Admindelhi1
26 July 2024 8:57 AM GMT
Indore: छात्रा को काउंसलिंग में बैठने पर 3 साल का बैन लगा
x
मेडिकल पीजी की सीट छोडने का मामला

इंदौर: निजी मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा को पीजी सीट खाली करने पर अगले 3 साल तक पीजी काउंसिलिंग में शामिल होने पर रोक लगाने के मामले पर सरकार ने बुधवार को भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करना होगा, नहीं तो चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डीएमई) को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा.

ये है पूरा मामला: मामला रितिका माहेश्वरी का है। उन्होंने वर्ष 2022 में एक निजी मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स में प्रवेश लिया। इसके लिए उन्होंने भारी फीस भी अदा की, लेकिन कुछ समय बाद निजी कारणों से उन्होंने यह सीट छोड़ दी। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने छात्र के अगले 3 साल तक काउंसलिंग में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया. इसे छात्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

कोर्ट ने करीब 8 महीने पहले सरकार को नोटिस भेजा था, लेकिन आज तक उसका जवाब दाखिल नहीं किया गया है. बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से 14 अगस्त से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है. केंद्र ने 30 लाख रुपये जमा करने की बाध्यता खत्म कर दी है.

छात्र ने याचिका में कहा है कि सरकार ने पीजी कोर्स में बांड उल्लंघन के लिए 30 लाख रुपये जमा करने के फैसले को गलत माना है और इसके नियमों में भी बदलाव किया है. इसके बावजूद, कई मेडिकल कॉलेज अपनी सीट छोड़ने वाले छात्रों पर जुर्माना जमा करने के लिए दबाव डालते हैं।

Next Story