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Indore: एमबीए कॉलेज को RGPV ने एफिलिएशन से किया था मना, अब अंतरिम राहत मिली
इंदौर: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) ने हाल ही में अपने दायरे से बाहर के कॉलेजों को एमबीए पाठ्यक्रमों की संबद्धता देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद कॉलेज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में गया. वहां से कॉलेजों को अंतरिम राहत मिल गई है।
कोर्ट ने उन एमबीए कॉलेजों को चल रही प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब कॉलेजों में एडमिशन का रास्ता खुल गया है. तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीई) के एमबीए कोर्स की काउंसलिंग के लिए पहली आवंटन सूची अगले कुछ दिनों में जारी होगी।
डीएवीवी के 15 कॉलेजों ने संबद्धता ले ली है
देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के क्षेत्राधिकार में आने वाले 15 कॉलेजों ने पिछले तीन साल से आरजीपीवी से संबद्धता ले रखी है। 2020-21 से आरजीपीवी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के संगठनों को संबद्धता देना शुरू कर दिया। संबद्धता शुल्क कम होने के कारण प्रदेश भर के कॉलेज आरजीपीवी से जुड़ने लगे।
इसके बाद अन्य विश्वविद्यालयों ने आपत्ति जताई और कहा कि विश्वविद्यालय को अपने दायरे में आने वाले कॉलेजों को संबद्धता देनी चाहिए। डीएवीवी ने विश्वविद्यालय समन्वय समिति के समक्ष मुद्दा उठाया कि आरजीपीवी क्षेत्राधिकार मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है।
आरजीपीवी और उच्च शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया
परिणामस्वरूप समिति ने आरजीपीवी को क्षेत्राधिकार संबंधी मानदंडों का सम्मान करने का निर्देश दिया। याचिका के बाद हाईकोर्ट ने आरजीपीवी और उच्च शिक्षा विभाग से जवाब मांगा।
याचिकाकर्ताओं के वकील वैभव जैन ने अदालत को सूचित किया कि आरजीपीवी ने बिना कोई कारण बताए और सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना शैक्षणिक सत्र 2024-25 से एमबीए पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए याचिकाकर्ताओं के कॉलेजों को संबद्धता देने से इनकार कर दिया है।