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Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : शहर में "हेलमेट नहीं, पेट्रोल नहीं" का नियम जारी रहेगा क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने इस संबंध में जिला कलेक्टर के आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा, "प्रथम दृष्टया, दिनांक 30.07.2025 का विवादित आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 और 194-डी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है और वह भी सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की समिति द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में 29.07.2025 को आयोजित बैठक के बाद। इसलिए, इस स्तर पर, अंतरिम राहत का कोई मामला नहीं बनता।"
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