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BRTS और ट्रैफिक की समस्याओं पर इंदौर हाई कोर्ट की वरिष्ठ अधिकारियों को फटकार

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : इंदौर हाई कोर्ट ने शहर में BRTS और ट्रैफिक व्यवस्थाओं की समस्याओं को लेकर शीर्ष अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि शहरवासियों को इस तरह की परेशानी झेलना नहीं चाहिए और प्रशासन को तत्काल प्रभाव से उचित कदम उठाने चाहिए।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने अधिकारियों से पूछा कि BRTS और मुख्य सड़क मार्गों पर ट्रैफिक जाम और व्यवस्थागत गड़बड़ी क्यों बनी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ तकनीकी और लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण मार्गों पर व्यवधान आया है, लेकिन सुधार के प्रयास जारी हैं।
हाई कोर्ट ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो कड़े कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि शहरवासियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन को ट्रैफिक नियंत्रण, मार्ग सुधार और BRTS संचालन में पारदर्शिता बढ़ानी होगी।
शहरवासियों ने भी कोर्ट की इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि इससे प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा और शहर में ट्रैफिक और परिवहन व्यवस्था सुधरेगी।





