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Indore : हाईकोर्ट ने नियमों के पालन को लेकर सभी निजी अस्पतालों के निरीक्षण के आदेश दिए

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने शहर के सभी निजी अस्पतालों का व्यापक निरीक्षण करने का आदेश दिया है, जिसमें अग्नि सुरक्षा अनुपालन और अन्य नियामक मंज़ूरियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस निर्देश में अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और स्वास्थ्य सेवा नियमों के पालन की अनिवार्य जाँच शामिल है।
न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सोमवार को शहर में अवैध अस्पताल संचालन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। इंदौर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश कार्यकर्ता चर्चित शास्त्री द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हवा बंगला रोड स्थित अविरल अस्पताल ने जाली दस्तावेज़ों का उपयोग करके अपना पंजीकरण प्राप्त किया है। याचिका के अनुसार, अस्पताल एक अनधिकृत इमारत में चल रहा है, जिससे जन सुरक्षा को गंभीर खतरा है।
आरोपों को गंभीरता से लेते हुए, अदालत ने मामले को एक जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में देखने का फैसला किया। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अवैध रूप से संचालित अस्पताल को तुरंत सील किया जाए और सभी भर्ती मरीजों को सुरक्षित रूप से निकटतम सरकारी या निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए।





