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Indore : पुलिस भर्ती पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, कट-ऑफ मार्क्स पर नियम बनाए

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार को एक पिटीशन पर नोटिस जारी किया, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस एग्जीक्यूटिव (नॉन-गजटेड) सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स, 1997 के उन प्रोविज़न को चैलेंज किया गया है, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम स्टेज पर कट-ऑफ मार्क्स डिक्लेयर करने से जुड़े हैं।
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि सर्विस सात वर्किंग डेज़ के अंदर पूरी की जाए।
यह पिटीशन राहुल गुर्जर और अन्य लोगों ने फाइल की थी, जो पुलिस डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव (नॉन-गजटेड) पोस्ट के कैंडिडेट हैं। उन्होंने 1997 के रूल्स के रूल 6(8) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर सवाल उठाया था, जिसमें यह प्रोविज़न है कि स्क्रीनिंग स्टेज पर कट-ऑफ मार्क्स सिर्फ़ वर्टिकल कैटेगरी जैसे SC, ST, OBC, EWS और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए डिक्लेयर किए जाएंगे, न कि हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन कैटेगरी, जिसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और एक्स-सर्विसमैन शामिल हैं, के लिए अलग से।
पिटीशनर्स की तरफ से पेश हुए वकील ने दलील दी कि एक बार जब हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में रिज़र्वेशन बढ़ा दिया जाता है, तो उनके लिए भी अलग कट-ऑफ मार्क्स तय किए जाने चाहिए। यह दलील दी गई कि हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के लिए अलग कट-ऑफ न होने से यह नियम मनमाना और गैर-संवैधानिक हो जाता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पिटीशनर्स के वकील हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन कैटेगरी के लिए अलग कट-ऑफ मार्क्स ज़रूरी करने वाला कोई कानूनी नियम नहीं बता पाए। बेंच ने कहा कि हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन वर्टिकल कैटेगरी में लागू होता है और कैंडिडेट्स को पहले अपनी-अपनी वर्टिकल कैटेगरी के लिए तय कट-ऑफ शुरुआती परीक्षा में लाना होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि रिज़र्वेशन मुख्य रूप से फाइनल अपॉइंटमेंट के स्टेज पर लागू होता है।
सुनवाई के दौरान, पिटीशनर्स ने दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर भर्ती का उदाहरण दिया, जहां कथित तौर पर अलग कट-ऑफ मार्क्स तय किए गए थे।
बेंच ने कहा कि दिल्ली पुलिस सिलेक्शन को कंट्रोल करने वाले रिक्रूटमेंट नियम रिकॉर्ड में नहीं रखे गए थे। फिर भी, इस बात पर विचार करते हुए, कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगना सही समझा।
कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया और इस स्टेज पर रोक लगाने की पिटीशनर की अर्जी खारिज कर दी।





