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Indore: बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा 100 रुपए प्रति दिन मुआवजा

इंदौर: मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। शिकायत दर्ज कराने के बाद निर्धारित समय के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने पर उपभोक्ताओं को अब मुआवजा मिलेगा। शहरी क्षेत्र में चार घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर सुधार करना होगा.
इसी तरह, बिल वितरण में देरी, मीटर या ट्रांसफार्मर की खराबी की शिकायतों का समय पर समाधान नहीं होने पर उपभोक्ता मुआवजे की मांग कर सकते हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मुआवजा नियम लागू कर दिए हैं। इस महीने के बिजली बिल के साथ उपभोक्ताओं को लागू मानदंडों की एक सूची भी भेजी जा रही है।
इंदौर में नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिये गये
केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद इंदौर की बिजली कंपनी ने सबसे पहले मापदंड तैयार किए हैं। इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है.
बिल में संशोधन संबंधी शिकायतों का समाधान उसी दिन किया जाएगा। यदि अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, तो बिल को पांच दिनों के भीतर संशोधित किया जाना चाहिए।
इसी प्रकार नये कनेक्शन देने, फेज बदलने आदि सभी कार्यों में समय सीमा एवं मुआवजा नियम लागू किये गये हैं।
यदि ग्राहक को देय तिथि से कम से कम 10 दिन पहले बिल नहीं मिला है, तब भी रिफंड मांगा जा सकता है।
उपभोक्ता सेवा में देरी के लिए मुआवजे की राशि का दावा कर सकता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग समय सीमा लागू की गई है.
कर्मचारियों और इंजीनियरों की कमी से जूझ रही कंपनी के लिए इसका अनुपालन करना किसी चुनौती से कम नहीं है. वर्षों से लाइन स्टाफ की भर्ती नहीं की गई है।





