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Indore : फर्जी बिल घोटाले में ईडी ने 34 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के सनसनीखेज ₹150 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण (पीएमएलए) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत अनुमानित ₹34 करोड़ (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित 43 अचल संपत्तियां (आवासीय और कृषि दोनों) शामिल हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि खच्चर खातों का उपयोग करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी मात्रा में नकदी निकाली गई और आरोपी ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों के बीच वितरित की गई। ईडी ने आईएमसी फर्जी बिल घोटाले के संबंध में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ऐसा कहा जाता है कि कुर्क की गई संपत्ति का बड़ा हिस्सा घोटाले के सरगना अभय राठौर का है।





