मध्य प्रदेश

Indore: कॉलोनाइजर कर्मचारी बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के प्लॉट बेच रहे थे, बंद करवाया स्टॉल

Admindelhi1
17 Jun 2024 4:35 AM GMT
Indore: कॉलोनाइजर कर्मचारी बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के प्लॉट बेच रहे थे, बंद करवाया स्टॉल
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स्टॉल प्रशासन ने बंद करा दिया

इंदौर: मालवा महोत्सव में डायरी प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइजरों के स्टॉल को प्रशासन ने बंद करा दिया। Colonizer employee बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के प्लॉट बेच रहे थे। शिकायत के बाद तहसीलदार खरीदार बनकर आए और प्लॉट बुक किया। रेरा रजिस्ट्रेशन न दिखाने पर स्टॉल बंद कर दिया गया।

अवैध बस्तियों में प्लॉट बेचने वालों और बिना अनुमति के डायरी पर प्लॉट बेचकर आम लोगों को प्रलोभन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आर: एसडीएम विनोद राठौड़ को लालबाग में आयोजित मालवा उत्सव मेले में बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के प्लॉट बेचने की शिकायत मिली थी। इसके बाद तहसीलदार राव नारायण नांदेड़ा और ग्राम पटवारी राव दामोदर शर्मा को ग्राहक बनाकर जांच के लिए मौके पर भेजा गया।

मौके पर जब राऊ तहसीलदार ने ग्राहक बनकर पूछताछ की तो पता चला कि मेले में एक काउंटर पर दिव्य वसुधा ग्रुप तालुका हातोद के पालिया गांव में अपने निर्माणाधीन आवासीय प्रोजेक्ट 'तुलसी एवेन्यू' के प्लॉट बेच रहा था। डायरी बिना रेरा रजिस्ट्रेशन और बिना सक्षम अनुमति के चल रही थी।

जब तहसीलदार और पटवारी ग्राहक बनकर इस काउंटर पर पहुंचे तो काउंटर प्रभारी पवन दांगी ने कहा कि आप इस आवासीय कॉलोनी में 51000 रुपए में अपना प्लॉट बुक करा सकते हैं। पवन दांगी ने बताया कि यह आवासीय कॉलोनी अभी तक रेरा में पंजीकृत नहीं है। तहसीलदार ने मौके पर पंचनामा बनाया और दिव्य वसुधा ग्रुप के सेल्स ब्रोशर और प्रिंटेड कैरी बैग जब्त कर लिए। प्लाट बिक्री का काउंटर तहसीलदार द्वारा बंद कर दिया गया।

इस Counter पर पवन दांगी, आलोक सिंह और प्रियंका टाकोले आदि कर्मचारी प्लॉट बेचते नजर आये. कार्रवाई देखकर काउंटर के कई कर्मचारी मौके से गायब हो गए। इन सभी के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जायेगी. रेरा एक्ट 2016 की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सेटलमेंट परमिट पर रोक लगाने के साथ ही इसकी जांच की जा रही है.

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