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Indore : मेडिकल लापरवाही की वजह से शहर के डॉक्टर को ₹5 लाख का हर्जाना देना पड़ा

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने मेडिकल लापरवाही के एक मामले में एक अहम आदेश दिया है। इसमें शहर के एक डॉक्टर को सर्विस में कमी का दोषी ठहराया गया है और उसे शिकायत करने वाले को हर्जाना देने का निर्देश दिया गया है।
कमीशन ने शिकायत करने वाले शांताबाई, जो मांगीलाल की पत्नी हैं, के पक्ष में फैसला सुनाया और डॉ. विजय सोनी को एक सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। मामले की सुनवाई कमीशन के प्रेसिडेंट विकास राय, मेंबर कुंदन सिंह चौहान और डॉ. निधि बारंगे ने की।
शिकायत के अनुसार, शांताबाई को 17 मार्च, 2015 को गॉल ब्लैडर में पथरी की शिकायत के साथ बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 18 मार्च, 2015 को डॉ. विजय सोनी ने उनकी सर्जरी की। हालांकि, ऑपरेशन के बाद भी, उन्हें लगातार पेट दर्द होता रहा। बाद में सोनोग्राफी और एक्स-रे जांच से पता चला कि प्रोसीजर के दौरान इस्तेमाल किया गया एक मेटल का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट गलती से उनके शरीर के अंदर रह गया था।
मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और उसके सामने पेश किए गए दूसरे सबूतों की जांच करने के बाद, कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि डॉक्टर ने सर्जरी के दौरान बड़ी लापरवाही की थी।
इस वजह से, मरीज़ को आगे इलाज करवाना पड़ा और उसे लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ सहनी पड़ी। कमीशन ने माना कि यह काम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के नियमों के तहत सेवा में गंभीर कमी है।
कमीशन ने डॉ. विजय सोनी को शिकायत करने वाले को कुल 5,00,000 रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, मानसिक परेशानी के लिए 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 25,000 रुपये देने का आदेश दिया गया है। मुआवज़ा आदेश की तारीख से 45 दिनों के अंदर देना होगा, ऐसा न करने पर नियमों के अनुसार ब्याज लगेगा।





