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इंदौर: इंदौर शहर में एबी रोड पर बने बीआरटीएस को हटाया जाएगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने शहर में मीडिया से चर्चा करते हुए यह बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इससे जनता को परेशानी हो रही है और जन प्रतिनिधियों की मांग पर यह निर्णय लिया जा रहा है. सीएम ने कहा कि हम इस मामले में सरकार की ओर से कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेंगे. बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है. गौरतलब है कि इंदौर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) को लेकर मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
बीआरटीएस पर बसें चलती हैं
बीआरटीएस पर प्रतिदिन यात्री बसें चलाई जाती हैं। इन बसों में प्रतिदिन 50 हजार से अधिक यात्री सफर करते हैं। लेकिन बीआरटीएस की वजह से अन्य वाहनों को जगह कम मिलती है और इस पूरे रूट पर कई जगहों पर जाम की स्थिति बन जाती है.
बीआरटीएस 11.5 किमी लंबा है
इंदौर के राजीव गांधी प्रतिमा से निरंजनपुर तक लगभग 11.5 किमी लंबे बीआरटीएस का निर्माण किया गया है। जिसमें केवल बसें चलाई जाती हैं। इसके साथ ही यहां से एंबुलेंस को भी गुजरने की इजाजत है.
इंदौर में बीआरटीएस के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी
सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने इंदौर में बीआरटीएस को लेकर हाई कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दायर कीं.
इंदौर बीआरटीएस पर पहला आवेदन 2013 में दायर किया गया था, जबकि दूसरा आवेदन 2015 में दायर किया गया था।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने इस मामले में बीआरटीएस की उपयोगिता और अन्य मुद्दों पर गौर करने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया था।
बीआरटीएस पर बनी कमेटी को आठ सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देनी थी।
इन याचिकाओं को मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जबपुर हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।