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Indore : मेहमानों, किरायेदारों की जानकारी न देने पर 22 होटलों, लॉज और लोगों के खिलाफ कार्रवाई

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : पुलिस ने शहर के होटलों, लॉज, किराए के मकानों की जाँच की और अपने मेहमानों व किरायेदारों की जानकारी पुलिस को न देने पर 22 होटल, लॉज और मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, होटलों, लॉज, किराए के मकानों में रहने वाले लोगों और शहर के बाहर से आने वाले कामगारों की जानकारी नियमित रूप से स्थानीय पुलिस थाने को देनी होगी। पुलिस आयुक्त ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
जाँच के दौरान, पुलिस ने शनिवार को शहर के विभिन्न इलाकों की जाँच की और पाया कि कई मामलों में किरायेदारों, कामगारों और होटल या हॉस्टल में रहने वाले लोगों की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। इसी मामले में 22 मकान मालिकों, व्यवसाय मालिकों, होटल प्रबंधकों और हॉस्टल संचालकों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 223 और 233(ए) के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस ने कहा कि मकान और दुकान मालिकों के लिए किरायेदारों का विवरण देना अनिवार्य है, छात्रावासों के लिए वहाँ रहने वाले छात्रों की जानकारी देना अनिवार्य है, और होटलों व लॉज के लिए निर्धारित प्रारूप में मेहमानों की दैनिक सूची पुलिस थाने में देना अनिवार्य है। ठेकेदारों को भी अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों का विवरण देना होगा। इस आदेश का उल्लंघन बीएनएस की धारा 223 और अन्य लागू कानूनों के तहत दंडनीय है।





