मध्य प्रदेश

Indore : पिता और बहन की हत्या के लिए आदमी को डबल उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई

Kavita2
9 Nov 2025 10:26 AM IST
Indore : पिता और बहन की हत्या के लिए आदमी को डबल उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई
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Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : दो साल पहले हुए एक भयानक मामले में, एक आदमी जिसने अपने पिता और बहन का बेरहमी से मर्डर किया था, उसे शुक्रवार को कोर्ट ने डबल उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।

इंदौर के 9वें एडिशनल सेशंस जज जितेंद्र सिंह कुशवाह की कोर्ट ने आरोपी पुलिन धर्मांडे (43), जो कमल किशोर धर्मांडे का बेटा और इंदौर के संवाद नगर का रहने वाला है, को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।

कोर्ट ने उसे डबल उम्रकैद के साथ-साथ 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुरेंद्र वास्केल ने डिप्टी डायरेक्टर (प्रॉसिक्यूशन) राजेंद्र सिंह भदौरिया की देखरेख में केस लड़ा।

यह मामला पीयूष सोलंकी की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिन्होंने बताया कि उनके ससुर कमल किशोर धर्मांडे, उनकी साली रमा अरोड़ा (नवीन अरोड़ा की पत्नी), और उनके भाई पुलिन धर्मांडे संवाद नगर के एक फ्लैट में साथ रहते थे।

7 नवंबर, 2023 को, जब पीयूष ने अपने ससुराल वालों को फोन करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला, तो वह उनके घर गए। उन्होंने देखा कि रमा की कार बिल्डिंग में खड़ी है और फ्लैट से बदबू आ रही है। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर, उन्होंने ताला तोड़ दिया और अंदर का भयानक मंजर देखा: कमल किशोर और रमा अरोड़ा दोनों खून से लथपथ मरे पड़े थे।

उनका बेटा और भाई, पुलिन धर्मांडे, फ्लैट से गायब था। परिवार वालों के अनुसार, पुलिन को सिज़ोफ्रेनिया था और उसका हिंसक व्यवहार का इतिहास रहा है, वह अक्सर अपने माता-पिता और बहन से झगड़ा करता था।

शिकायत के आधार पर, खजराना पुलिस ने IPC की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया। एक टीम ने साइंटिफिक सबूत इकट्ठा किए, साइट का मैप बनाया और गवाहों के बयान दर्ज किए।

पुलिस ने बाद में पुलिन को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। विस्तृत जांच के बाद, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके बाद उसे दोषी ठहराया गया।

कोर्ट ने इस कृत्य की क्रूरता और पेश किए गए सबूतों को देखते हुए उसे दोषी पाया और उसी के अनुसार सज़ा सुनाई।

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