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इंदौर (मध्य प्रदेश): एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को एक महिला को अपहरण के मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई. डीपीओ संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सत्र न्यायाधीश नीलेश यादव की अदालत ने दोषी निर्मलाबाई को पांच साल की सजा सुनाई है.
श्रीवास्तव ने बताया कि अप्रैल 2015 में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी छोटी बहन का अपहरण कर ले गया है. चार दिन की जांच के बाद पुलिस ने लड़की को रतलाम बस स्टैंड से आरोपी निर्मलाबाई और रेखाबाई के कब्जे से छुड़ाया.
पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसे मारुति नगर से अगवा कर तीन दिनों तक एक कमरे में रखा और उस पर शादी करने का दबाव बना रहे थे. पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 365 और 366 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। एक अन्य आरोपी रेखाबाई फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
कनाड़िया से तीन चेन स्नेचर गिरफ्तार
शहर के कई इलाकों में चेन स्नैचिंग की कई घटनाओं में शामिल तीन आदतन अपराधियों को कनाडिया पुलिस स्टेशन की एक टीम ने इलाके में गश्त करते हुए गिरफ्तार किया।
पुलिस ने कहा कि अभिषेक, नीलेश और शुभम के पास से 3.60 लाख रुपये के कीमती सामान के साथ चोरी की कई चेन बरामद की गईं।
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