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इंदौर (मध्य प्रदेश): मालवा-निमाड़ क्षेत्र में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली से संबंधित 3038 मामलों का निपटारा किया गया. नियमानुसार मामलों के निस्तारण पर उपभोक्ताओं को करीब 94 लाख रुपये की छूट दी गई।
लोक अदालत के दौरान मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये के प्रकरणों का निराकरण किया। पश्चिम डिस्कॉम के मुख्य सतर्कता अधिकारी राकेश आर्य ने बताया कि लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 व 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी व अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता हुआ।
5 किलोवाट तक के सभी घरेलू, कृषि एवं गैर-घरेलू उपभोक्ताओं तथा 10 हार्सपावर भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निवारण हेतु छूट प्रदान की गई।
प्री-लिटिगेशन स्तर के सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत तथा ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई, जबकि मुकदमेबाजी स्तर के मामलों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत तथा ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई। ब्याज की राशि पर प्रतिशत.
लोक अदालत की तैयारी कंपनी क्षेत्र के 425 वितरण केन्द्रों एवं जोनों के माध्यम से की गई थी।
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