मध्य प्रदेश

Indore: सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 का मसौदा तैयार किया गया

Admindelhi1
18 Jun 2024 9:44 AM GMT
Indore: सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 का मसौदा तैयार किया गया
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागीय समीक्षा के दौरान इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे

इंदौर: मध्य प्रदेश में Public Safety Bill 2024 का मसौदा तैयार किया गया है और उम्मीद है कि बहुचर्चित विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि जन सुरक्षा अधिनियम की तैयारी तत्कालीन शिवराज सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी और सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागीय समीक्षा के दौरान इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे.

जन सुरक्षा कानून से कानून व्यवस्था मजबूत होगी: जन सुरक्षा कानून लागू होने से राज्य में कानून-व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत होगी. इस कानून के तहत कई ऐसे प्रावधान किये गये हैं, जिससे असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.

इस अधिनियम के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण प्रावधान

कॉलेज, स्कूल, मॉल, रेस्तरां, अस्पताल, ऐसे स्थान जहां 100 से अधिक लोग एकत्र होते हैं, के प्रबंधकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।

इस कानून के तहत संचालकों को सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को 2 महीने तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा. किसी विशेष परिस्थिति में इसकी मांग किये जाने पर संस्थाएं मना नहीं कर सकतीं.

संस्थानों को अपने खर्च पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। दरअसल, अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और पुलिस को निजी संस्थानों से रिकॉर्डिंग हासिल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी।

पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत शुरुआत में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था की जाएगी. बाद में इसका विस्तार अन्य शहरों में किया जाएगा।

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