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Indore : व्यापम प्री-मेडिकल टेस्ट-2011 में नकल मामले में 12 दोषी करार

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : कुख्यात व्यापम स्कैम से जुड़े एक अहम फैसले में, इंदौर की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने शुक्रवार को MP प्री-मेडिकल टेस्ट (PMT)–2011 में नकल करने और धोखाधड़ी के मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराया और हर एक को पांच साल की सश्रम कैद की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने हर दोषी पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषियों में कैंडिडेट, नकल करने वाले और बिचौलिए शामिल हैं जो एंट्रेंस एग्जाम प्रोसेस में हेरफेर करने वाले एक ऑर्गनाइज़्ड रैकेट में शामिल थे। दोषी हैं आशीष यादव उर्फ आशीष सिंह; सत्येंद्र वर्मा; धीरेंद्र तिवारी; बृजेश जायसवाल; दुर्गा प्रसाद यादव; राकेश कुर्मी, नरेंद्र चौरसिया; अभिलाष यादव; खूब चंद राजपूत; पवन राजपूत; लखन धनगर; और सुंदरलाल धनगर। एक और आरोपी, दीपक गौतम, उस समय नाबालिग था और जुलाई 2022 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके साथ अलग से डील किया।
यह मामला जुलाई 2011 का है, जब इंदौर में एक MP PMT एग्जाम सेंटर पर नकल का पता चला था। एक सरकारी स्कूल के डिप्टी प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने सत्येंद्र वर्मा को दूसरे कैंडिडेट की जगह परीक्षा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, CBI ने जांच अपने हाथ में ले ली, जिसमें एक सोची-समझी साज़िश का पर्दाफ़ाश हुआ, जिसमें बिचौलियों के ज़रिए नकल करने वालों को इंदौर लाया गया, होटलों में ठहराया गया, और नकली डॉक्यूमेंट और एडमिट कार्ड दिए गए। डिटेल में ट्रायल के बाद, कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई।





