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आठ साल पुराने मामले में तीन को 10-10 का सश्रम कारावास-अर्थदंड

इटारसी। तृतीय जिला अपर सत्र न्यायालय ने आज एक 8 वर्ष पुराने चाकूबाजी के मामले में तीन आरोपियों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। एपीजी भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि मामले में तीन आरोपियों को तृतीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश सुशीला वर्मा की अदालत ने दस-दस वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी पूर्व से जमानत पर थे, आज फैसले के वक्त वे अदालत में मौजूद थे, जिन्हें भेज दिया गया है।
श्री भदौरिया ने बताया कि मामला 13 अगस्त 2014 का है, जब रेलवे स्टेशन के सामने रात 1:15 बजे मोती पान वाले के पास फरियादी शरीफ निवासी नाला मोहल्ला पान खा रहा था, उसके साथ उसका दोस्त विक्रम कौल भी था। उसी दौरान शाहिद हसन, सत्यम उर्फ छोटू वर्मा, आसिफ उर्फ अस्सू शेख, तीनों की उम्र करीब 25 वर्ष है, वहां आये और पुरानी रंजिश के कारण आकर उस पर हमला कर दिया। शाहिद और छोटू ने शरीफ पर चाकू से हमला कर दिया।