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- लव जिहाद के मामले में...

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दौर | मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर के जिला कोर्ट में लव जिहाद मामले पर पॉस्को किसी आरोपी को सजा सुनाई गई है। दरअसल 2020 में हातोद थाना क्षेत्र में आरोपी मोहम्मद साबिर द्वारा एक नाबालिग लड़की को घर में अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। जहां आरोपी पीड़िता को धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बना रहा था। जिस पर पीड़ित परिवार ने थाना हातोद में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। आज जिला न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाई है साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
एडीपीओ सलाहकार सुशीला राठौर ने बताया कि यह घटना 2020 की घटना है जिसमें मोहम्मद साबिर पिता सेहवान खान उम्र 20 वर्ष ने नाबालिग लड़की के घर गया और उसे पानी पिलाने के बहाने घर में घुस गया और नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर डाला और आरोपी ने नाबालिग से कहा कि मैंने तुम्हारा वीडियो बनाया है और मैं उसे वायरल कर दूंगा यदि तुम मेरे साथ गलत काम नहीं करोगी। इस दौरान नाबालिग लड़की के साथ आरोपी साबिर ने कई बार दुष्कर्म किया जिससे प्रताड़ित होकर नाबालिक लड़की ने यह पूरी घटना अपने परिवार को बताएं जहां परिजनों के साथ 1 साल बाद थाना हातोद में आरोपी साबिर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे।
दरअसल आरोपी साबिर ने नाबालिग को धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था साथ ही लडक़ी को मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था और लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा था और इस पर से थाने दुष्कर्म के अलावा पोक्सो और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। किया जिस पर से आज आरोपी साबिर को सजा की गई है।
अलग अलग धाराओं में 20-20 साल की सजा हुई साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है और न्यायालय ने आरोपी से नाबालिग लड़की प्रतिकार राशि 50 हजार भी दिलाए जाने का न्यायालय ने अनुशंसा की है। सुशीला राठौर का कहना है कि पॉस्को में नाबालिग लड़की के साथ की घटना में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का यह पहला मामला इंदौर जिला कोर्ट में पहला अपराध में सजा दी गई है। जिसमें आरोपी द्वारा नाबालिग से शादी करने और मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था जिस पर से आज स्पेशल कोर्ट न्यायधीश सुरेखा मिश्रा की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
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