मध्य प्रदेश

साइबर अपराध में प्रेमी को 10 साल लगवाए कोर्ट के चक्कर

Admin Delhi 1
3 May 2023 6:54 AM GMT
साइबर अपराध में प्रेमी को 10 साल लगवाए कोर्ट के चक्कर
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भोपाल न्यूज़: राजधानी में एक प्रेमिका ने वर्ष 2012 में अपने प्रेमी के खिलाफ साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके प्रेमी ने उसकी फेक प्रोफाइल बनाई है. यही नहीं वह उसके फोटो शेयर कर फेक प्रोफाइल से चेटिंग कर रहा है. इससे उसकी छवि खराब हो रही है. इस मामले में साइबर थाने ने अपराध पंजीकृत कर केस कोर्ट में भेज दिया. भारतीय दंड संहिता की धारा 509, आइटी एक्ट की धारा 66 ए और 66सी के अंतर्गत 10 साल तक कोर्ट में मुकदमा चला. जिसमें सोलहवें सत्र न्यायाधीश संकर्षण प्रसाद पांडेय की अदालत ने अभियुक्त को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया. अभियुक्त के वकील एड़वोकेट आनंद शर्मा ने बताया कि धारा 66ए सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित की जा चुकी थी एवं धारा 509 आइपीसी एवं 66 सी आइटी एक्ट के अंतर्गत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी जिसमें कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपना पक्ष साबित नहीं कर सका एवं अभियुक्त को बरी किया गया. दोनों को 10 साल तक अदालत के चक्कर लगाने पड़े . आज फरियादी और अभियुक्त दोनों ही कहीं और शादी कर सेटल हो चुके हैं.

कचरे से बिजली बनाने वाला प्लांट बंद: बिट्टन मार्केट में नगर निगम का पहला वेस्ट टू एनर्जी यानि गीले कचरे से बिजली बनाने वाला प्लांट बंद पड़ा है. जनवरी 2022 तक ही यहां कचरे का हिसाब किताब लॉगबुक में दर्ज है, इसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है. जबकि दावा था कि बिट्टन हाट से निकलने वाले गीले कचरे से यहां बिजली बनाएंगे और हाट बाजार समेत आसपास की दुकानों को यहीं से बिजली आपूर्ति करेंगे.

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