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- अवैध शराब के तस्करी...

नीमच। न्यायालय ने 63 बल्क लीटर अवैध शराब के तस्कर को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित भी कि या है। यह फै सला न्यायाधीश संध्या मरावी ने सुनाया है। एडीपीओ रितेश कु मार सोमपुरा ने बताया कि घटना आठ वर्ष पूर्व की होकर 11 दिसंबर 2018 को रात्रि के करीब नौ बजे थाना जीरन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम उगरान-कनघटी रोड़ की है। जीरन थाना में पदस्थ एसआइ मोहन नागदा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अवैध शराब तस्करी के लिए लेकर खड़े हैं।
पुलिस बताए गए स्थान पर पहुंची तो सड़क कि नारे दो व्यक्ति एक मोटरसाइकि पर पेटियां लिए खड़े दिखे। इनकी घेराबंदी किए जाने के दौरान एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भाग गया तथा दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया। उसने अपना नाम कमलेश गुर्जर बताया तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम महेश चौधरी बताया। आरोपी के कब्जे से जब्त मोटरसाइकि ल पर सात पेटियां रखी हुई थीं, जिसमें प्रत्येक पेटी में 180 एमएल के 50-50 क्वाटर रखे हुए थे। इस प्रकार कु ल 63 बल्क लीटर प्लेन शराब को जब्त करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कि या गया।
विवेचना के दौरान फरार आरोपित महेश चौधरी को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कि या गया। प्रकरण के विचारण के दौरान एक आरोपित कमलेश गुर्जर की मृत्यु हो जाने से आरोपित महेश चौधरी के विरुद्ध विचारण हुआ। जहां संध्या मरावी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मोटरसाइकि ल पर 63 बल्क लीटर अवैध प्लेन शराब की तस्करी करने वाले आरोपित 35 वर्षीय महेश बापुलाल चौधरी निवासी ग्राम काचरिया चन्धावत तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर को एक वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित कि या गया।