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मध्य प्रदेश
गृह विभाग ने अधिकारियों को भोपाल के सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया
SHIDDHANT
30 Aug 2025 11:54 PM IST

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BHOPAL भोपाल। गृह विभाग ने राज्य की संपत्ति प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए कई अधिकारियों को राजधानी भोपाल में स्थित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ की गई है, जिन्हें कुछ समय पहले जिले में पोस्टिंग के बाद नए सरकारी बंगले आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन वे अब तक भोपाल के सरकारी घरों में बने हुए हैं। सूत्रों के अनुसार, गृह विभाग ने Estates विभाग को आदेश जारी किया है कि वह भोपाल में स्थित उन सरकारी आवासों को खाली कराए, जो विशेष रूप से तीन जिलों के कलेक्टरों और अन्य कई अधिकारियों को आवंटित किए गए थे। अधिकारियों ने अपने पुराने स्थान पर बने रहने के लिए प्रारंभिक अनुमति ली थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। इन सरकारी घरों में बने रहने वाले कई अधिकारी अब तक अपने पोस्टिंग वाले जिलों में उपलब्ध सरकारी बंगले में शिफ्ट नहीं हुए हैं। इससे संबंधित विभागों में कार्य संचालन और आवास प्रबंधन पर असर पड़ा है। सरकारी आवासों के समय पर खाली न होने से नए आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था में भी कठिनाई आई है।
राज्य सरकार की नीति के अनुसार, जब किसी अधिकारी को जिला स्तर पर पोस्टिंग मिलती है और उन्हें वहां सरकारी आवास आवंटित किया जाता है, तो पहले से प्राप्त राज्य राजधानी में सरकारी बंगले का उपयोग समाप्त हो जाना चाहिए। इस निर्देश का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। Estates विभाग ने गृह विभाग को बताया कि कई अधिकारियों ने प्रारंभिक अनुमति समाप्त होने के बावजूद अब तक सरकारी बंगले नहीं छोड़े हैं। विभाग ने उन्हें नोटिस भेजकर जल्द से जल्द घर खाली करने को कहा है। गृह विभाग ने कहा कि सरकारी संपत्ति का सही और समय पर उपयोग सुनिश्चित करना प्रशासनिक जिम्मेदारी है और इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इस कदम से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकारी आवास का उपयोग केवल वर्तमान पोस्टिंग वाले अधिकारियों के लिए ही हो और किसी भी प्रकार का विलंब या दुरुपयोग न हो। अधिकारियों के बीच इस निर्देश को लेकर चेतावनी दी गई है कि जो भी सरकारी बंगला खाली नहीं करेगा, उसके खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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